मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में बुधवार को विशेष कोर्ट ने भाजपा सांसद अजय निषाद पर आरोप गठित किया। आरोप गठन के बाद सांसद पर ट्रायल शुरू हो गया। आरोप गठन को लेकर सांसद अजय निषाद ने कोर्ट में सरेंडर भी किया। सरेंडर करने के बाद जमानत मिली। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की है। इसके बाद गवाहों का बयान दर्ज हो सकेगा।
इससे पूर्व सांसद ने दोनों मामले में विशेष कोर्ट में सरेंडर किया। दोनों मामले में सांसद को बेल पर मुक्त कर दिया गया। आचार संहिता से जुड़ा दोनों मामला सकरा थाना में 18 अप्रैल 2019 को दर्ज किया गया था। जिसे तत्कालीन मजिस्ट्रेट विजय कुमार पांडेय ने दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि BJP प्रत्याशी अजय निषाद ने बिना अनुमति लिए रैली निकाली है। 10 गाड़ियों के काफिले में झंडा-बैनर पोस्टर लगा था। ये अचार संहिता का उल्लंघन था। थाना में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच करते हुए चार्जशीट दायर किया था।
दूसरा मामला तत्कालीन मजिस्ट्रेट नर्मदेश्वर सलहेता ने दर्ज कराया था। ये भी सकरा थाना में ही दर्ज हुआ था। जिसमें बताया था कि 17 अप्रैल 2019 को मारकन चौक व विद्याझांप चौक से BJP प्रत्याशी का रोड शो गुजरा। सभी गाड़ियां बैनर-झंडे से लैस थी। जिससे अचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इसी आधार पर केस दर्ज कराया गया था। सकरा पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद सांसद अजय निषाद पर चार्जशीट दायर किया था।
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