बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नई गाइडलाइन (अनलॉक-9) जारी कर दी गई है। अनलॉक-9 एक सप्ताह यानी 23 से 30 नवंबर तक रहेगा। इस बार पिछली गाइडलाइन से बदलाव नहीं है। इसमें भी विवाह समारोह के दौरान बारात जुलूस (नाच-गाने) और DJ की अनुमति नहीं रहेगी।
22 नवंबर को खत्म हो रहे अनलॉक-8 से पहले शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। ताजा गाइडलाइन के अनुसार शादी की सूचना कम से कम 3 दिन पहले थाने में देनी होगी। वहीं, श्राद्ध कार्यक्रम में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। वैसे राज्यों जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां से बिहार आने वालों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा।
सभी जिलों के डीएम को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों को और सख्त कर सकते हैं। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जानिए, अभी तक क्या है गाइडलाइन
जिन जिलों में अभी भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां से वायुयान, रेल, ट्रकों और अन्य वाहनों से राज्य में आने वाले यात्रियों की जांच करवाई जाएगी। इस जांच में उन लोगों को छूट रहेगी जिनके पास 72 घंटे पहला की RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट होगी।
INPUT: bHASKAR
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