पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोग से दारोगा भर्ती से जुड़े मूल अभिलेखों को न्यायालय में पेश करने को कहा है. न्यायाधीश पीबी बजनथ्री की एकलपीठ ने अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. आपको बता दें कि दारोगा की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता जांच में गड़बड़ी की शिकायत है. याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि दारोगा भर्ती हेतु प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं में ये सभी याचिकाकर्ता सफल हुए.
उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर कई याचिकाकर्ता समेत कई अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता जांच की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया. आयोग ने अनुरोध स्वीकार करते हुए नया प्रवेश-पत्र भी जारी किया. अचानक आयोग ने उसे कैंसिल कर दिया. इस वजह से याचिकाकर्ता शारीरिक दक्षता जांच से वंचित कर दिए गए. हाई कोर्ट ने इसे मनमाना मानते हुए आयोग का भर्ती प्रक्रिया के मूल अभिलेखों को पेश करने का आदेश दिया है. वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी.
INPUT: FirstBihar
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