मुजफ्फरपुर। सड़क हादसे में मौत या जख्मी होने के बाद ऑन स्पॉट मुआवजा नहीं मिलेगा। अब इसके लिए परिवहन विभाग की बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जरूरी कागजात भी जमा करने होंगे।
इसके बाद विभाग की ओर से आश्रित के खाते में राशि भेजी जाएगी। इस संबंध में राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी ने आम सूचना जारी की है।
पहले सड़क हादसे में आपदा विभाग से ऑन स्पॉट मुआवजा मिला करता था। आपदा विभाग से मृतक के परिजन या आश्रित को पांच लाख रुपये और जख्मी को 50 हजार रुपये देने का प्रावधान था। अब इसके लिए परिवहन विभाग की बेवसाइट पर जाकर ‘रोड एक्सीडेंट कंपनसेशन के इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म को भरना होगा। जितने मृतक या जख्मी होंगे, उनके लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। मृतक के परिजनों या आश्रितों द्वारा एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। इसके अलावा एफआईआर रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
INPUT: Hindustan
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