मुजफ्फरपुर। आई हॉस्पिटल कांड में जिला उपभोक्ता आयोग, पटना ने गुरुवार को नोटिस जारी की है। सुनवाई के बाद आयोग ने आई हॉस्पिटल ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, शल्य चिकित्सक व ओटी असिस्टेंट के विरुद्ध नोटिस जारी की है।
सभी को 12 अप्रैल को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होना है।
बीते 22 नवंबर को आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद मरीजों के ऑपरेशन के बाद संक्रमण हो गया था। मरीजों की आंख निकालनी पड़ी थी। मरीज राममूर्ति सिंह, हरेंद्र रजक, पन्ना देवी व प्रेमा देवी की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष 10 लाख रुपये हर्जाना के लिए परिवाद दायर किया गया था। इसकी सुनवाई की गई है।
INPUT: HIndustan
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