नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स में 30 जून तक ही छूट मिलेगी। इसके बाद टैक्स की पूरी राशि देनी होगी। टैक्स में रियायत देने के लिए गुरुवार को निगम कार्यालय से लेकर सभी वार्डों में कैंप लगाए जाएंगे।
इस संबंध में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेयी ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स में पांच प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। 30 जून के बाद से सितंबर माह तक पूरा टैक्स देना होगा। सितंबर के टैक्स के साथ ही दो प्रतिशत मासिक जुर्माना भी लगेगा। दरअसल, शहर में जिनलोगों के पास जमीन-मकान है, निगम उनसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूलती है। मकान का रकबा, आकार-प्रकार व अन्य पहलुओं के आधार पर टैक्स का निर्धारण होता है। नियमानुसार मकान बनाने के तीन महीने के अंदर निगम में इसकी इंट्री कराने का प्रावधान है।