मुजफ्फरपुर। डकैती व अन्य आपराधिक धाराओं में करजा के तत्कालीन प्रभारी थानेदार बीके यादव समेत 18 पुलिस अधिकारियों व जवानों पर एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस की ओर से एफआईआर का आदेश वापस लेने के लिए दाखिल अर्जी जिला व सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। कोर्ट की ओर से राहत नहीं मिलने के बाद अब एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया है।
मामले को लेकर दो जून को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीके यादव समेत 18 पुलिस अधिकारियों व जवानों पर एफआईआर का आदेश दिया था। इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए करजा थानेदार मणिभूषण कुमार ने जिला व सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।
मामले को लेकर करजा के रसूलपुर आधार निवासी हरिद्वार प्रसाद ठाकुर ने 26 फरवरी को एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। उन्होंने बीके यादव व अन्य पुलिस अधिकारियों व जवानों पर 22 फरवरी को घर में घुसकर 52 लाख चार हजार रुपये व दो सौ ग्राम सोना लूटने का आरोप लगाया था।
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