Muzaffarpur में GangRape मामले के जांच अधिकारी को वेतन रोकने की चेतावनी, अब तक दाखिल नही की Case डायरी

मुजफ्फरपुर। गैंग रेप के मामले में केस डायरी दाखिल नहीं करने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने जांच अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए वेतन रोकने की चेतावनी दी है। केस डायरी के अभाव में गैंग रेप में आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पा रही है।




मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।


मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 16 वर्षीया छात्रा के साथ गैंग रेप के आरोप में 18 अक्टूबर 2020 को बरूराज थाने में राजीव कुमार, अभिषेक कुमार, रोहित कुमार व अजीत कुमार पर एफआईआर दर्ज करायी गई थी। पीड़िता व चारों आरोपित एक ही गांव के हैं। घटना से जुड़ा वीडियो सार्वजनिक कर देने का डर दिखाकर चारों आरोपित लंबे समय तक छात्रा को ब्लैकमेल कर उत्पीड़न करते रहे।


मामले में रोहित की ओर से 29 नवंबर 2021 को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए मोतीपुर थाना के दोरोगा सह जांच अधिकारी से बीते 16 दिसंबर को केस डायरी की मांग की। केस डायरी के लिए रिमाइंडर का भी आदेश दिया गया। लेकिन, जांच अधिकारी ने केस डायरी दाखिल नहीं की। इस पर कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई करते हुए जांच अधिकारी को वेतन पर रोक लगाने की चेतावनी दी है।

INPUT: Hindustan

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