मुजफ्फरपुर। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में लागू पाबंदियां छह फरवरी तक जारी रहेंगी। गृह विभाग की ओर से मिली गाइडलाइन के अनुसार इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने भी आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत जिले में सभी सरकारी व गैरसरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी स्वास्थ्य गतिविधियों से जुड़े वाहन एवं निजी वाहन का परिचालन हो सकेगा। सभी दुकानें व प्रतिष्ठान अधिकतम आठ बजे रात्रि तक ही खुलेंगे।
पूर्व में प्रतिबंधों को 21 जनवरी यानी शुक्रवार तक के लिए लागू किया गया था, जो अब छह फरवरी तक प्रभावी रहेगा। शहर के साथ दुकानों और प्रतिष्ठानों में मास्क को लेकर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। बगैर मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना होगा। नियम का पालन नहीं करने वाले दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने की कार्रवाई होगी।
सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद :
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, छात्रावास, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पुल, स्टेडियम, जीम, पार्क, उद्यान भी बंद किये गये हैं। निजी वाहन व सार्वजनिक स्थान पर पैदल चलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।
विवाह समारोह में 50 व्यक्ति की अनुमति :
विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। डीजे व बारात जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने में तीन दिन पूर्व देनी होगी। वहीं अंतिम संस्कार व श्राद्धकर्म के लिए 50 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक वाहनों में सौ फीसदी बैठने की क्षमता की अनुमति दी गई है।
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