मुजफ्फरपुर। पुलिस ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को खोले जाने पर किसी तरह की आपत्ति से इनकार किया है। इस संबंध में ब्रह्मपुरा थानेदार अनिल कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की।
उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि आई हॉस्पिटल मामले में अब कोई चार्ज की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल के कमरों के सील खोले जा सकते हैं। इस पर पुलिस को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने रिपोर्ट को सुनवाई पर रखा है।
रिपोर्ट पांच बिंदुओं पर दाखिल की गई है। उसमें कहा है कि सिविल सर्जन के पत्र के आलोक में 2 दिसंबर को मामले में एफआईआर दर्ज की। सिविल सर्जन एवं एसीएमओ ने मामले की पुनः जांच की। अंधापन कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने ऑपरेशन थिएटर एवं इसमें लगे उपकरणों की जांच की। एसकेएमसीएच की माइक्रोबायोलॉजी की टीम ने स्वाब संग्रह किया एवं कल्चर के लिए इसे भेज दिया गया। 24 जनवरी को सिविल सर्जन द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया कि ऑपरेशन थिएटर की अब जांच की आवश्यकता नहीं है। आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के अलावा अन्य सभी सील किए गए कमरों की जांच पूरी की जा चुकी हैं।
विदित हो कि आई हॉस्पिटल को खोलने की मांग को लेकर सिकंदरपुर निवासी पूर्व वार्ड पार्षद सुरेश कुमार चौधरी ने 17 जनवरी को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने ब्रह्मपुरा थाना पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी।
उल्लेनीय है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान करीब डेढ़ दर्जन मरीजों के आंखों की रोशनी जाने के बाद सिविल सर्जन के निर्देश पर मेडिकल टीम ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर एवं कागजातों की जांच की। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर एवं कमरों को सील कर दिया गया था।
INPUT:Hindustan