मुजफ्फरपुर। कथित रूप से अपहृत युवती को दो दिन तक थाने में रखने पर कोर्ट ने औराई थानेदार को जवाब तलब किया है। थानेदार को कोर्ट में सदेह हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है।
औराई थाना के एक के गांव की महिला ने अपनी पुत्री के अपहरण के आरोप में बीते तीन नवंबर को एफआईआर कराई थी। इसमें गांव के तीन युवक समेत चार को आरोपित किया था। युवती को पुलिस ने चार जनवरी को बरामद किया। इसके बाद धारा 164 के बयान के लिए उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया।
अपने बयान में उसने कहा कि वह पति के साथ अपनी मर्जी से दिल्ली चली गई थी। युवती ने पुलिस पर दो दिन तक थाने में रखने का आरोप लगाया। इस आरोप पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने थानेदार को जवाब तलब किया है। युवती की मां के अधिवक्ता बी के लाल ने बताया कि युवती को बेवजह दो दिन तक पुलिस ने थाने पर रखा। इसपर कोर्ट ने थानेदार से स्पष्टीकरण किया है।
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