मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा करना है तो जान लीजिये प्रशासन के कुछ नियम। अन्यथा आप कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश और टाउन DSP रामनरेश पासवान ने इस सम्बंध में निर्देश जारी किया है। 11 बिंदुओं को पूरा करना होगा। तभी आप पंडाल में पूजा कर सकते हैं। इसे लेकर आज टाउन थाना पर एक बैठक भी हुई।
जिसमें शांति समिति के सदस्य शामिल थे। सभी ने प्रशासनिक नियम पर अपनी मुहर लगाई। पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस लेना तो अनिवार्य है ही। इसके अलावा भी कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाये गए हैं। जिसका पालन करना भी अनिवार्य है। मानकों को पूरा नहीं करने वाले समितियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस सम्बन्धित थाना से मिलेगा।
ये हैं प्रशासन के 11 मानक :
– सार्वजनिक स्थल पर पूजा की अनुमति नहीं है।
– पूजा आयोजन में 25 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
– जो शामिल होंगे उन्हें वैक्सीन का दोनो डोज़ लगा होना अनिवार्य होगा।
– कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराना आयोजक की जिम्मेवारी होगी।
– पूजा में कोई खेल/तमाशा नहीं होगा।
– पंडाल की सीमा 20×20 से अधिक नहीं होगी।
– पंडाल में CCTV कैमरा और अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य।
– ग्रामीण क्षेत्र में जुलूस का विसर्जन वहीं पर होगा।
– कार्यक्रम में DJ पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी।
– सभी आयोजक 10-10 वोलंटियर रखेंगे।
– विधि व्यवस्था की समस्या होने पर आयोजक जिम्मेवार होंगे।
– पूजा पंडाल में भीड़ नहीं लगाएंगे। अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है।
INPUT: Bhaskar