मुजफ्फरपुर के निलंबित थानेदार के विरुद्ध कोर्ट ने जारी किया वारंट, जानिए क्या है वजह ?

मुजफ्फरपुर। कांटी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुंदन कुमार के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। यह वारंट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 रचना श्रीवास्तव के कोर्ट ने जारी किया है।




कुंदन कुमार फिलहाल निलंबित है। वर्ष 2019 में कांटी थाना के सदातपुर में कूरियर कंपनी के कार्यालय से 26 लाख रुपये लूट हुई थी। इस मामले के आइओ कुंदन कुमार थे। कोर्ट में उन्हें गवाही व जब्त प्रदर्श पेश करना था। उनकी गवाही तो हुई लेकिन प्रदर्शों को पेश नहीं किया। इसको लेकर कई बार उन्हें नोटिस व स्मार पत्र भेजा गया। इसके बाद भी जब वे नहीं आए तो कोर्ट ने उनके विरुद्ध वारंट जारी किया है। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि कुंदन कुमार फिलहाल निलंबित हैं। मोबाइल पर काल कर उन्हें साक्ष्यों को पेश करने के लिए कोर्ट में उपस्थित होने को कहा, लेकिन वे नहीं आए।


यह है मामला
वर्ष 2019 की 26 जुलाई को कांटी थाना के सदातपुर गांव के निकट एक कूरियर कंपनी के कार्यालय में बदमाशों ने धावा बोल कर 26 लाख रुपये लूट लिया था। इसका विरोध करने पर एक कर्मी को पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया व लूटे गए कुछ रुपये बरामद भी किया।


पांचों आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया। एडीजे-15 के कोर्ट में मामले में सत्र-विचारण चल रहा है। उधर, निलंबित थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि उन्होंने इस मामले में कई बार गवाही दी है। वारंट के आदेश की जानकारी नहीं है। वे इसकी जानकारी ले रहे हैं।

INPUT:JNN

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