6 साल बाद बिहार के शराबबंदी कानून में बदलाव का विधेयक विधानसभा से हुआ पास, जानिए अब नियमों में क्या-क्या हुआ बदलाव ?

नीतीश सरकार ने 6 साल पहले आज ही के दिन में बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून को पेश किया था. 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी आंशिक तौर पर लागू की गई थी लेकिन उसमें बाद में परिवर्तन करते हुए बिहार में पूर्ण शराब बंदी लागू कर दी गई. 6 साल पहले विधानसभा में सदस्यों ने शराब ना पीने की शपथ भी ली थी और आज 6 साल बाद शराब बंदी कानून में बड़े बदलाव किए गए हैं.

सरकार ने आज बिहार विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक को पेश किया और यह विधेयक पास भी हो गया. शराबबंदी कानून में बदलाव के बाद अब नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा.

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022

● नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेक के समक्ष पेश किया जाएगा
● जुर्माना देकर छूट सकता है पकड़ा गया आरोपी
● जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की सजा हो सकती है
● बार-बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा
● जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी

● पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा
● पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं
● नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा
● इसके लिए परिवहन की चुनौती और भूभाग की समस्या दिखाना होगा
● डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं

● मामले की सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी
● धारा-37 में सजा पूरा कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा
● तलाशी, जब्ती, शराब नष्ट करने को लेकर है विशेष नियम

INPUT: FirstBihar

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