मुजफ्फरपुर नगर निगम पायलट प्रोजेक्ट के तहत करेगा वार्डो की जांच, दो मंजिल बना एक का होल्डिंग टैक्स देने वालों पर लगेगा 2 हजार रुपए जुर्माना

शहर में नगर निगम करीब सवा साल बाद ऐसे मकान की पहचान के लिए टीम का गठन किया है, जो एक मंजिला से बहुमंजिला मकान बनने के बाद भी एक ही मंजिल का टैक्स दे रहा है। नया मकान बनने के बाद भी अब तक होल्डिंग नंबर नहीं लिया है। इस तरह के मकानों की पहचान के लिए अगले दो से तीन दिनों में सर्वे शुरू होगा।

निगम प्रशासन वैसे मकान मालिकों से दो हजार रुपए जुर्माना भी लेगा, जो दो मंजिल का घर बना एक मंजिल का टैक्स दे रहे हैं। मापी करने के बाद निगमकर्मी मकान मालिक से उन्हीं के घर पर फॉर्म भरवा कर निगम कार्यालय में जमा करेंगे। पहली बार निगम प्रशासन फीता से मापी कराने की जगह डिजिटल लेजर मेजरमेंट डिवाइस इस्तेमाल करेगा। इससे किसी तरह का गड़बड़झाला मकान मालिक से मिलीभगत कर निगमकर्मी भी नहीं कर पाएंगे। मापी के दौरान किसी तरह का विवाद भी नहीं होगा।

पहली बार डिजिटल लेजर मेजरमेंट डिवाइस से होगी मापी

नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बुधवार को आदेश जारी कर वार्ड नंबर-1 से वार्ड नंबर-6 तक जांच शुरू करने के लिए टीम का गठन किया। नगर निगम टीम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि अपने-अपने वार्ड में एक-एक मकान के पास पहुंचकर उनके होल्डिंग की जांच करें। वार्ड-1 से वार्ड- 6 तक 15 दिनों के अंदर सर्वे करके मापी करने का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

नगर आयुक्त ने टीम प्रभारी को स्व कर प्रपत्र भरवा कर प्रभारी (प्रॉपर्टी टैक्स) के माध्यम से जांच कराने के बाद ही निगम में फॉर्म जमा करने की हिदायत दी है। नगर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि किसी तरह की गड़बड़ी करने में सीधी कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 1 से 3 तक अखिलेश कुमार सिंह और वार्ड नंबर 4 से 6 तक मो. नूर आलम को निगरानी रखने की जवाबदेही दी गई है।

यूजर चार्ज का फंसा मामला, सरकार तक से शिकायत

पहली बार निगम प्रशासन होल्डिंग टैक्स के साथ 30 रुपए प्रति महीना यानी प्रत्येक मकान मालिक से 360 रुपए वार्षिक यूजर चार्ज वसूली कर रहा है। निगम प्रशासन सरकार के निर्देश पर यूजर चार्ज की वसूली कर रहा है। जबकि, यूजर चार्ज की वसूली को लेकर नगर निगम बोर्ड रोक लगा चुका है। नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स भी इसके खिलाफ है।

30 जून तक होल्डिंग टैक्स देने पर 5% छूट

30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 5% छूट का प्रावधान है। जबकि, जुलाई से सितंबर तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। इन तीन महीने में होल्डिंग टैक्स जमा करने पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। जबकि, अक्टूबर के बाद होल्डिंग टैक्स जमा करने पर ब्याज देना होगा।

इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी
वार्ड कर्मी का नाम

वार्ड-1 अजय मिश्रा, अरुण चौधरी
वार्ड-2 अली मुर्तुजा,अलख निरंजन
वार्ड-3 फैज हुसैन, अमरेश कुमार
वार्ड-4 रंगलाल मिश्र, उदय शंकर यादव
वार्ड-5 सुरेंद्र शर्मा, मोहन कुमार
वार्ड-6 संतोष कुमार, सुजीत पासवान

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