मुजफ्फरपुर में 5 साल की मासूम से गैंगरेप करने 2 आरोपितों को उम्रकैद की सजा, एक-एक लाख रूपए का भी लगाया जुर्माना

मुजफ्फरपुर में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट केके जज संजीव कुमार पांडेय ने 5 साल की बच्ची से गैंगरेप में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। दोनों दोषी सकरा थाना क्षेत्र के सबहा सुजावलपुर का रहने वाला है। एक का नाम सुरेश राय और दूसरे का नाम मुन्ना कुमार है। दोनों आरोपियों ने वर्ष 2018 में 29 मई को एक 5 वर्ष की बच्ची के साथ गैंगरेप किया था। इस मामले में बच्ची के परिजन ने सकरा थाना में रेप का मामला दर्ज कराया था। जिसकी सुनवाई 4 वर्ष से चल रही थी।

शुक्रवार को कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को सजा सुनाई। पॉक्सो स्पेशल पीपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि 29 मई 2018 को दोनों आरोपियों ने 5 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर एक मकान में ले गए। और वहां सामूहिक दुष्कर्म किया। बच्ची के माता-पिता ने सरैया थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले हैं। वह दोनों अपने बच्चे के साथ किराए के मकान पर सकरा में रहते थे। माता पिता घूम घूम कर गांव गांव जाकर सामान बेचा करते थे।

दर्द होने की शिकायत पर खुला राज

29 मई की शाम जब माता-पिता घर पहुंचे सभी बच्चे सोए हुए थे और 5 वर्षीय बच्ची गायब थी। माता-पिता ने बच्ची की खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 30 मई की सुबह बच्ची रोते हुए घर की तरफ आ रही थी। जब माता-पिता ने उसको देखा और पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। वह काफी डरी हुई थी। कुछ देर बाद दर्द होने की शिकायत अपनी मां से की। मां ने जब उससे प्यार से पूछा तो उसने सब कुछ सच बता दिया। बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। इसी मामले में सकरा थाना में केस दर्ज कराया गया था। सकरा थाना की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की छानबीन की। और 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई थी।

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