Muzaffarpur Smart City के गड्ढे पर प्रति मीटर 500 रुपये जुर्माना तय, नगर निगम लगाएगा फाइन

स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य के नाम पर शहर में बेतरतीब ढंग से खोदे गए गड्ढों पर प्रति मीटर 500 रुपये जुर्माना तय किया गया है। इसके लिए स्मार्ट सिटी की दो निर्माण कंपनियों को 91 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।

साथ ही 27 मई से शहर में नाले के लिए खोदे गये गड्ढों को नगर निगम भरवाएगा। इसके लिए ऑन द स्पॉट जुर्माना लिया जाएगा। नगर आयुक्त ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है।

नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि पेरीफेरल और स्पाइनल रोड निर्माण में सरैयागंज, तिलक मैदान रोड, स्टेशन रोड और लक्ष्मी चौक के अलावा फेस लिफ्टिंग के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ देने के लिए दो निर्माण कंपनी को जुर्माना लगाया गया है। दोनों निर्माण कंपनी को चेतावनी दी गई है कि 25 मई तक खोदे गये गड्ढों पर निर्माण पूरा कराए। नहीं तो 27 मई को सभी गड्ढों को नगर निगम भरवा देगा। इसके लिए मिट्टी भराई के खर्च के साथ 500 रुपये प्रति मीटर के दर से ऑन स्पॉट जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि मोतीझील से कल्याणी तक काम करा रही कंपनी को अभी जुर्माना नहीं लगाया गया है, क्योंकि फरदो नाला उड़ाही के लिए नाला निर्माण कार्य प्रशासनिक स्तर से रुका था। इसलिए इस काम को करा रही निर्माण कंपनी को 27 मई तक सभी गड्ढों पर निर्माण करा लेने के लिए कहा गया है। इसके बाद नगर निगम से अनुमति लेकर उतने ही गड्ढे खोदे जाएंगे जिसमें सात दिन के अंदर निर्माण करा लिया जा सकता है।

नगर आयुक्त ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों और इंजीनियरों को भी चेतावनी जारी की है। उन्हें निर्माण कंपनियों के सभी कार्य स्थलों पर पहुंचकर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। डीएम ने सख्त आदेश दिया है कि 27 मई के बाद यदि प्रशानिक स्वीकृति लिए बगैर गड्ढा शहर में खोद गया तो संबंधितों पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

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