बिहार में फेल फिटनेस पर प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना माफ, परिवहन विभाग ने सभी DTO को जारी किया निर्देश

कोरोना काल व उससे पहले के फिटनेस फेल हो चुके वाहनों का जुर्माना माफ होगा. इससे जिले के करीब 23 हजार से अधिक सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहन (ट्रक, बस, पिकअप, ऑटो, टैक्सी, बड़े यान) मालिकों को लाभ मिलेगा. जिनका फिटनेस कोरोना काल व उससे पहले फेल हो चुका था. इसे लेकर परिवहन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने सूबे के सभी डीटीओ को निर्देश जारी किया है. बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि उन्होंने फिटनेस फेल होने पर जुर्माना वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया.

वाहन मालिकों को इससे काफी राहत मिलेगी

विभाग ने इसके अनुपालन के लिए सभी जिलों को निर्देश दिया है और इसे विभाग के सॉफ्टवेयर में शुक्रवार को अपडेट भी कर दिया गया. कोरोना काल और बढ़े टैक्स की मार झेल रहे व्यावसायिक वाहन मालिकों को इससे काफी राहत मिलेगी. डीटीओ ऑफिस में प्रतिदिन इसको लेकर दर्जनों वाहन मालिक पहुंचते हैं. पहले दिन डीटीओ ऑफिस में करीब चार दर्जन से अधिक वाहन मालिकों ने इस सेवा का लाभ लिया. इनमें से एक वाहन मालिक का फिटनेस वर्ष 2017 से फेल था, जिनका जुर्माना करीब 92 हजार रुपये बन रहा था, लेकिन अब केवल निर्धारित रिनुवल शुल्क जमा करने के साथ ही फिटनेस रिनुवल हो गया.

विभाग ने जारी किया निर्देश

वर्ष 2016 में फेल फिटनेस के रिनुवल में विलंब पर 50 रुपये प्रतिदिन जुर्माना का नियम लागू हुआ था. इसका उद्देश्य यह था कि वाहन मालिक गाड़ी के फिटनेस की नियमित रूप से जांच कराते रहें. डीटीओ सुशील कुमार व एमवीआइ रंजीत कुमार ने बताया कि फेल फिटनेस वाहनों पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया गया है. विभाग की ओर से जारी निर्देश के तहत फिटनेस का रिनुवल हो रहा है.

 

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