कई बार आपको किसी आपात स्थिति के कारण ट्रेन का चार्ट तैयार होने के बाद भी ट्रेन का टिकट कैंसिल करना पड़ता है. लेकिन ऐसे में भी आपको टिकट कैंसिलेशन का रिफंड मिलेगा. भारतीय रेलवे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि चार्ट बनने के बाद अगर आप किसी कारणवश ट्रेन का टिकट कैंसिल करा देते हैं तो भी आप रिफंड का दावा कर सकते हैं.
आईआरसीटीसी ने दी बड़ी जानकारी
आईआरसीटीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे बिना यात्रा किए या आंशिक यात्रा किए बिना टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड देता है. इसके लिए आपको रेलवे के नियमानुसार टिकट जमा रसीद (TDR) जमा करनी होगी.
टीडीआर ऑनलाइन कैसे दर्ज करें
- इसके लिए आप सबसे पहले आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं.
- अब होम पेज पर जाकर My Account . पर
- अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर My Transaction पर .
- यहां आप फाइल टीडीआर विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनकर फाइल को टीडीआर कर सकते हैं.
- अब आपको उस व्यक्ति की जानकारी दिखाई देगी जिसके नाम से टिकट बुक किया गया है.
- अब यहां आप अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा भरें और कैंसिलेशन रूल्स के बॉक्स पर टिक करें.
- अब आप सबमिट बटन पर .
- इसके बाद आपको बुकिंग के समय फॉर्म में दिए गए नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा.
- यहां ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट पर .
- पीएनआर विवरण सत्यापित करें और रद्द टिकट विकल्प पर .
- यहां आपको पेज पर रिफंड राशि दिखाई देगी.
- बुकिंग फॉर्म पर दिए गए नंबर पर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा जिसमें पीएनआर और रिफंड का विवरण होगा.
