मुजफ्फरपुर में कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी, जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों व रजिस्ट्रेशन नंबर की तीन दिनों में देनी होगी रिपोर्ट

भड़काने में कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद अब ऐसे संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी है। अब क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल की ओर से मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में संचालित होने वाले कोचिंग और इसके निबंधन की जानकारी मांगी है। कार्यक्रम पदाधिकारी सैफुर रहमान ने तीन दिनों के भीतर मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के डीईओ और डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान से तीन दिनों के भीतर कोचिंग संस्थानों की संख्या और निबंधन की स्पष्ट सूचना मांगी है।

बताया जा रहा है कि सरकार के स्तर से मांगी गई जानकारी के आधार पर सभी जिलों से यह रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। मालूम हाे कि अग्निपथ याेजना के खिलाफ में मुजफ्फरपुर समेत राज्य के कई जिलाें के काेचिंग संचालकाें की भूमिका सामने आने के बाद उनकी धर-पकड़ की जा रही है। मुजफ्फरपुर में चार काेचिंग संस्थान पर कार्रवाई की जा रही है। एक काेचिंग संस्थान पर आयकर अधिकारियाें ने भी सर्वे किया है।

बगैर रजिस्ट्रेशन के ही जिले में संचालित हो रहे सैकड़ों कोचिंग
जिले में बगैर रजिस्ट्रेशन के ही सैकड़ों कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। इन संस्थानों का शिक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। इस कारण यहां मनमाना शुल्क है। शिक्षकों की योग्यता से लेकर शुल्क की भी जानकारी सार्वजनिक नहीं। अभिभावकों की माने तो बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। इसके तहत बगैर रजिस्ट्रेशन कोचिंग का संचालन करने वालों पर 5 हजार से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।

डीईओ बोले- कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
डीईओ अब्दुस सलाम अंसारी ने बताया कि जिले में कोचिंग संचालन को लेकर रूपरेखा तैयार होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अभी से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बैठक होगी। इसके तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी होगी।

अग्निपथ के खिलाफ बवाल में जेल भेजे गए 4 आरोपितों की बेल अर्जी खारिज
सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ जिले में हुए बवाल को लेकर गिरफ्तार किए गए 4 आरोपितों की बेल अर्जी को एसीजेएम ज्योति कुमार कश्यप ने बुधवार को खारिज कर दिया। बवाल के दौरान गिरफ्तार किए गए कांटी थाना क्षेत्र के वीरपुर निवासी सत्यम कुमार, मुशहरी थाना क्षेत्र के डुमरी निवासी हिमांशु राज, मनियारी थाना क्षेत्र के बाघी निवासी अभय कुमार व करजा थाना क्षेत्र के रक्शा निवासी राजीव कुमार की ओर से कोर्ट में बेल अर्जी दायर की गई थी।

बुधवार को इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इनमें से एक आरोपित को एसीजेएम ने किशोर घोषित कर दिया जिसे अब शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा की जगह सुधार गृह में भेजा जाएगा। वहीं, 5वें आरोपित करजा थाना क्षेत्र के अमजद अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई अभी लंबित है। बवाल के दौरान काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने सभी आरोपितों को जंक्शन के पास माड़ीपुर इलाके से 18 जून को गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ, पुलिस ने हिरासत में लिए गए दोनों युवकाें को पूछताछ के बाद काजी मोहम्मदपुर थाने से ही छाेड़ दिया।

Share This Article.....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *