Muzaffarpur: स्मैक की काली कमाई से दो साल में खड़ी की करोड़ों की संपत्ति, मुज़फ्फरपुर-दिल्ली रूट पर चलती है 4 बसें

मादक पदार्थ के धंधेबाज अहियापुर के बैकुंठपुरी निवासी मुकेश उपाध्याय ने स्मैक की काली कमाई से दो साल में करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। उसने स्मैक के धंधे से चार बस खरीदी और करोड़ों की कीमत के प्लॉट लिए।

अब उसके खिलाफ पीएमएलए के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसकी संपत्ति जब्ती के लिए मुख्यालय को एसएसपी पत्र भेजेंगे।

अहियापुर पुलिस ने दो दिनों पहले उसके घर से 260 ग्राम स्मैक व 190 ग्राम चरस आदि सामान जब्त किया था। उसके साला रमेश चतुर्वेदी को भी 50 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थानेदार विजय कुमार सिंह ने बताया कि स्मैक की काली कमाई से मुकेश ने चार बसें खरीदी हैं। चारों बसें मुजफ्फरपुर-दिल्ली के बीच चलती हैं। शिवहर बॉर्डर इलाके और घोड़ासाहन के रास्ते नेपाल से चरस और स्मैक की बड़ी खेप लाता है। अहियापुर से लेकर मिठनपुरा और सदर थाना क्षेत्र में इसके रैकेट के 200 से अधिक पैडलर स्मैक बेच रहे हैं। स्मैक के रुपये का लेनदेन करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के नाम से इसने कई छद्म खाते खोल रखे हैं। इसके नाम का ग्रीन कार्ड भी जब्त किया गया है जिसका इस्तेमाल नेपाल में किया करता था। एसएसपी जयंतकांत ने उसकी संपत्ति जब्ती का निर्देश दिया है।

अब पुलिस टीम मुकेश की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। उसके शिवहर स्थित आवास पर दो टीम ने छापा मारा। नेपाल से चरस व स्मैक की खेप मंगाकर अपनी बसों से दिल्ली व अन्य प्रदेशों में सप्लाई करता है। उसका बड़ा नेटवर्क है। दिल्ली के कई हुक्का हाउस और बार वाले उसके संपर्क में हैं।

एफआईआर में जब्त स्मैक की धारा लगानी भूली

मिठनपुरा पुलिस ने बीते 12 मई को दो लाख चालीस हजार रुपये के साथ गायघाट थाना के पिरौंछा निवासी स्मैक स्तर अनिल महतो को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 16 पुड़िया गांजा के अलावा दो पुड़िया स्मैक भी जब्त किया गया था, लेकिन पुलिस एफआईआर में स्मैक जब्ती की धारा लगानी ही भूल गई। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने इसपर नाराजगी जाहिर की है। अब नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने कांड में स्मैक की धारा जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके लिए कोर्ट में शुद्धिपत्र भी दाखिल किया जाएगा। बता दें कि गांजा जब्ती पर एनडीपीएस की धारा आठ 20 बी के तहत एफआईआर होती है जबकि स्मैक मिलने पर आठ 21 बी धारा लगाई जाती है। अनिल के मामले में पुलिस ने केवल गांजा जब्ती की धारा लगाई है।

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