मुजफ्फरपुर जिले के टाउन थाना क्षेत्र के गोलाबान्ध रोड में मेडिकल की छात्रा से रेप के प्रयास और जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। ADJ 12 की कोर्ट ने आरोपी विक्की कुमार को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी मूल रूप से पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। घटना के समय वह बैरिया में रहता था। वह इस घटना में पिछले 7 साल से जेल में बंद है। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक मोतीलाल साह ने बताया कि 15 गवाहों के बयान कोर्ट में हुए। इसी आधार पर सजा सुनाई गई है। बचाव पक्ष की तरफ से सिर्फ एक गवाही हुई थी।
उन्होंने बताया की वर्ष 2015 में 6 जुलाई की दोपहर युवती अपने घर मे अकेली थी। आरोपी विक्की और युवती का भाई पूर्व से परिचित थे। उसके घर पर आनाजाना भी था। उस दिन आरोपी विक्की कुमार युवती के घर पर गया था। उस समय युवती के माता पिता और भाई बहन सभी बाहर गए हुए थे। उसी का फायदा उठाकर उसने युवती के साथ रेप केरने का प्रयास किया।
छात्रा चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन, आरोपी ने उसे नहीं छोड़ा। खुद को बचाने के लिए छात्रा ने आरोपी की हाथ पर दांत काटा। वह उसके चुंगल से छूट गयी। इससे गुस्से में आकर आरोपी ने उसपर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। फिर भी वह दरवाजा खोलकर बाहर निकली और मदद के लिए शोर मचाने लगी। आरोपी ने उसका बाल पकड़कर अंदर खिंचा। फिर चाकू से शरीर पर 11 जगहों पर गोद डाला। इसी बीच मोहल्ले के लोग जुट गए। आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां करीब दो महीने तक वह ज़िंदगी और मौत से जूझती रही। इस बीच पुलिस ने उसका फर्द बयान दर्ज किया। इसी आधार पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था।