जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को अभियोजन की बैठक के दौरान जिले में लंबित सभी एससी-एसटी कांडों की जांच कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।
उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को गवाहों को हर हाल में समय पर हाजिर करने का निर्देश दिया ताकि कोर्ट में केस का त्वरित निष्पादन हो व पीड़ितों को न्याय मिल सके। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को निर्देश दिया गया कि स्पीडी ट्रायल व महत्वपूर्ण कांडों में गवाहों को समय से उपस्थित कराएं।
बैठक में सभी न्यायालय में अभियोजन की समस्याओं, उत्पाद केस के अभियोजन, गवाहों की उपस्थिति, चार्जशीट, पॉक्सो के लंबित कांडों के निष्पादन की समीक्षा हुई। डीएम ने अभियोजन व पुलिस पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य को लेकर भी कई निर्देश दिए। अभियोजन अधिकारियों से उन्होंने कहा कि हर मुकदमे में राज्य की तरफ से पैरवी सुनिश्चित कराई जाएगी। बैठक में पक्षद्रोही गवाह पर भी चर्चा हुई और इसके कारणों की पड़ताल का निर्देश दिया। जख्म रिपोर्ट हॉस्पिटल की ओर से समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि पॉक्सो केस से संबंधित सप्लीमेंट्री रिपोर्ट हर हाल में समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
अभियोजन शाखा में हर दिन रजिस्टर अपडेट रखें
अभियोजन शाखा में गवाह रजिस्टर, समन, वारंट रजिस्टर, कुर्की- जब्ती रजिस्टर, सजा रजिस्टर तैयार करने व प्रतिदिन अद्यतन करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि जिले के थानों में लंबित समन, वारंट और कुर्की वारंट का तुरंत निष्पादन किया जाए। उन्होंने सभी लोक अभियोजक, विशेष अभियोजक के कार्यों और उनके स्तर पर लंबित केस की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकतम दोषसिद्धि कराना लक्ष्य रखें, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, लैंगिक अपराध, जुबेनाइल, मानव व्यापार, एससी-एसटी के कांडों को उच्च प्राथमिकता के साथ निष्पादित कराएं।
अभियोजकों को लक्ष्य तय कर निष्पादन का निर्देश
जिलाधिकारी ने वैसे केस जो आदेश फलक पर या अंतिम चरण में हो, को चिह्नित करते हुए सभी अभियोजकों को पांच-पांच लक्ष्य रखकर निष्पादन का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक ने पुलिस स्तर से आवश्यक कार्रवाई के निमित सभी अनुसंधानकर्ता से समन्वय कर त्वरित निष्पादन की बात कही। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के प्रतिनिधि, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, सभी लोक अभियोजक, विशेष अभियोजक, सभी सहायक अभियोजन पदाधिकारी उपस्थित थे।