Third Party Insurance: यदि कोई व्यक्ति बगैर थर्ड-पार्टी कार बीमा के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे अपडेटेड मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 के तहत पहली दफा पकड़े जाने पर ₹2000 का चालान भरना पड़ेगा.
Third Party Insurance Policy: गाड़ी चाहे जैसी भी हो, हर वाहन मालिक को थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य होता है और ऐसा न करना मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर क्या है चालान का प्रावधान. चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सभी जानकारियों को.
थर्ड पार्टी वाहन बीमा के लाभ
वाहन के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर या लायबिलिटी कवर एक ऐसी सुविधा है जो वाहन स्वामी को किसी भी कानूनी दायित्व, आकस्मिक देयता, आर्थिक हानि या संपत्ति की क्षति, दुर्घटना आदि की स्थिति में हुए आर्थिक व्यय की भरपाई करने में सहायता करती है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में उस थर्ड पार्टी को लाभ मिलता है जिसका आपकी गाड़ी से दुर्घटना हुआ हो, इसमें आपकी गाड़ी के चोरी होने की स्थिती में आपको कोई कवर नहीं मिलता है. मोटे तौर पर आपको इस इंश्योरेंस को गाड़ी के पेपर्स पूरे रखने की प्रक्रिया मानकर चलना चाहिए.
ये है चालान का प्रावधान
अगर कोई व्यक्ति बगैर थर्ड-पार्टी कार बीमा पॉलिसी के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे अपडेटेड मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 के तहत पहली दफा पकड़े जाने पर ₹2000 का चालान भरना पड़ेगा. वहीं यह गलती दोहराने पर ₹4000 के भारी चालान भरना पड़ेगा.
इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए पूरे रखें ये कागजात
यदि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की भी जरुरत होती है इनमें वाहन मालिक द्वारा साइन किया गया क्लेम फॉर्म, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, एफआईआर और पॉलिसी की कॉपी, आरसी की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होना जरूरी है. बीमा क्लेम करने से पहले इन कागजात को जरुर अपने साथ रखें जिससे आपको क्लेम मिलने में देरी न हो सके.