बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बायो कचरा के निष्पादन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। शहर के कुल 18 अस्पताल व नर्सिंग होम को बंद करने की चेतावनी देते हुए बोर्ड ने नोटिस जारी की है।
ये सभी अस्पताल बायो कचरा के निष्पादन की जांच में विफल मिले हैं। आयोग ने इन सभी एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है अन्यथा संस्थान का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है। कार्रवाई की जद में कई नामी अस्पताल व नर्सिंग होम आये हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन अस्पताल व नर्सिंग होम से कहा है कि बायो कचरा निष्पादन प्रक्रिया में ये हिस्सा नहीं ले रहे हैं और जांच में इनकी प्रक्रिया को अमानक पाया गया है। बोर्ड के निदेशक ने एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि बायो कचरा का निष्पादन न करने वाले 28 नर्सिंग होम व अस्पताल को पहले भी नोटिस जारी की गई थी। इसमें से अबतक केवल सात संस्थानों ने ही बोर्ड की नोटिस का जवाब दिया है।
नई प्रक्रिया के तहत होगी कानूनी कार्रवाई :
बायो कचरा का निष्पादन मानक के अनुसार न करने वाले संस्थानों पर अब कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी डॉ. जीके मंडल ने बताया कि बायो कचरा के मामले में लापरवाही अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले दो माह में करीब तीन हजार संस्थानों को नोटिस जारी की गई है जिनपर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। अब एसओपी का पालन न करने वाले संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई का विकल्प खुला है।