मुजफ्फरपुर में 8वीं की छात्रा से R*PE व अपहरण में दोषी पिता-पुत्र को सजा, पुत्र को उम्रकैद तो पिता को 10 साल की जेल

आठवीं की छात्रा से रेप व अपहरण के केस की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज सत्यप्रकाश शुक्ला ने शुक्रवार को दोषी पिता व पुत्र को सजा सुनाई।

सिवाईपट्टी निवासी मुकेश कुमार को रेप में उम्रकैद व अपहरण में दस साल की सजा सुनाई गई है। उसे अंतिम सांस तक जेल में सजा काटनी होगी। उसपर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं, अपहरण में उसके पिता फुदेनी राय को दस वर्ष कैद की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त समय के लिए जेल में रहना होगा। दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं।

इसकी जानकारी देने के साथ विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि सिवाईपट्टी थाना के एक गांव में 14 वर्षीया किशोरी के साथ आठ अप्रैल 2017 को घटना घटी थी। उसके पिता ने मुकेश कुमार व फुदेनी राय समेत सात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष दिए गए बयान में कहा था कि आठ अप्रैल को कोचिंग जाने के दौरान मुकेश ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पिस्टल की नोक पर जबरन चरपहिया गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद दिल्ली ले गए। मुकेश से उसकी जबरन शादी करा दी गई। मुकेश ने गोली मारने की धमकी देकर रेप किया। दिल्ली में चार माह तक रखा। 21 अगस्त 2017 को पुलिस ने दोनों को हाजीपुर स्टेशन पर पकड़ा था।

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