पटना हाईकोर्ट ने प्री-पीएचडी टेस्ट को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) के VC, रजिस्ट्रार, CCDC, नोडल ऑफिसर व प्रॉक्टर को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एएम बदर की खंडपीठ ने कंचन कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिये 25 अगस्त, 2021 को हुए टेस्ट को रद्द करने, केस से जुड़े रिकॉर्ड को तलब करने, इसकी वैधता व इसके औचित्य की जांच करने का आग्रह किया है।
याचिकाकर्ता ने प्री-पीएचडी के टेस्ट के संचालन में कथित तौर पर बरती गई विसंगतियों की जांच करने को लेकर राज्य सरकार को आदेश देने का भी आग्रह कोर्ट से किया है। यूनिवर्सिटी द्वारा 2 सितंबर, 2021 को घोषित प्री- पीएचडी टेस्ट के रिजल्ट को रद्द करने का भी आग्रह किया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट का ध्यान ज़ीरो नंबर लाकर परीक्षा में अहर्ता प्राप्त करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित होने वाली उम्मीदवार प्रियंका कुमारी से जुड़े दस्तावेज की ओर आकृष्ट कराया।
याचिकाकर्ता के वकील शिव प्रताप ने बताया कि याचिका के जरिए यूनिवर्सिटी के VC और रजिस्ट्रार के काम करने की पद्धति व वित्तीय अनियमितता की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या लोकायुक्त के जरिए करवाने समेत अन्य आग्रह किया। इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 13 दिसंबर को की जाएगी।
INPUT: Bhaskar