RJD विधायक अनिल सहनी व दो अन्य दोषी करार, स्पेशल CBI कोर्ट ने एलटीसी घोटाले में सुनाया फैसला

सीबीआइ मामलों की विशेष अदालत ने सोमवार को कुढ़नी के राजद विधायक और राज्यसभा के पूर्व सांसद अनिल कुमार सहनी एवं दो अन्य को एलटीसी घोटाले के आरोप में दोषी ठहराया है.

दोषी ठहराये गये दो अन्य लोगों में विधायक सहनी के तत्कालीन निजी सहायक अरविन्द तिवारी उर्फ अरविन्द कुमार एवं एयर इंडिया के कार्यालय अधीक्षक (यातायात) एन एस नायर शामिल हैं. इस मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत 31 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.

2010 से 2018 के बीच राज्यसभा सांसद थे

अनिल कुमार सहनी 2010 से 2018 के बीच राज्यसभा के सांसद रहे थे. 2000 के विधानसभा चुनाव में वह कुढ़नी (मुजफ्फरपुर) सीट से राजद के टिकट पर विधायक चुने गये. उनके खिलाफ यह मामला तब का है, जब वह राज्यसभा के सदस्य थे.

भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप

सीबीआइ ने अनिल कुमार सहनी और अन्यों के विरुद्ध 31 अक्तूबर 2013 को मामला दर्ज किया था. सीबीआई का आरोप है कि वर्ष 2012 के दौरान अनिल कुमार सहनी ने अन्य साथियों के साथ कथित हवाई यात्रा पर खर्च 9,49,270 रुपये की अनुचित प्रति पूर्ति का दावा कर भारत सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से मेसर्स एयर क्रूज ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड नयी दिल्ली एवं अन्यों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया.

2015 में आरोप पत्र किया दायर

जांच के दौरान यह पाया गया कि अनिल कुमार सहनी ने अन्य आरोपियों के साथ षडयंत्र किया और वास्तविक यात्रा किये बिना जाली टिकट और बोर्डिंग पास का प्रयोग करके धोखाधड़ी से टीए / डीए की निकासी का प्रयास किया. जांच के बाद सीबीआइ ने 23 अक्तूबर 2015 को सहनी एवं अन्य दो लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

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