मुजफ्फरपुर। छठ पर्व के दौरान जिले की नदियों में नावों का परिचालन नहीं होगा। इस संबंध में डीएम प्रणव कुमार ने आदेश जारी किया है। एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी को जिम्मेदारी दी गई है कि नौ से 11 अक्टूबर के सुबह दस बजे तक यह रोक लागू रहेगी। इसके अलावा इस दौरान लाइफ जैकेट, महाजाल समेत बचाव के अन्य साधन तैयार रखने को कहा गया है।
जारी आदेश में डीएम ने कहा कि छठ में नदी घाटों पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस दौरान काफी संख्या में लोग नावों पर चलते एवं आतिशबाजी करते हैं। इससे छठ व्रतियों को असुविधा होती है। साथ ही लोगों के डूबने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए नावों के परिचालन पर निषेधाज्ञा लागू कर रोक लगाने को कहा गया। इसके अलावा सुरक्षा एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।
नदी घाट एवं तालाबों की होगी बैरिकेडिंग
मुजफ्फरपुर : छठ घाट की तैयारी को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी निर्देश जारी किया है। डीएम को जारी पत्र में सभी नदी घाटों एवं तालाबों की बैरिकेडिंग करने को कहा गया है। प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसमें चिकित्सक, पारामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति भी रहेगी।
घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों को मोटरबोट एवं नावों के साथ तैनात रखा जाएगा। घाट किनारे रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। घटनाओं और विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रूम का संचालन होगा। पटाखों की बिक्री व उसे चलाने पर भी रोक रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी का पालन कराना जरूरी होगा। साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा।
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