नगर निगम चुनाव: DM की अनुमति से प्रत्याशी खाेल सकेंगे चुनाव कार्यालय, सरकारी के अलावा इन भवनों में कार्यालय खोलने की रहेगी मनाही

नगर पालिका चुनाव के दैारान सभी अभ्यर्थी अपने क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खाेल सकेंगे। उन्हें इसके लिए स्थल चयन का विशेष ख्याल रखना हाेगा। कार्यालय खाेलने के लिए जिला निर्वाची अधिकारी सह डीएम से उपलब्ध कराए प्रपत्र में अनुमति लेनी हाेगी।

 

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने सभी डीएम सह जिला निर्वाचन अधिकारी काे इससे संबंधित निर्देश भेजा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दाैरान अभ्यर्थियों द्वारा कार्यालय खाेलने की अनुमति मांगी जाती है। आयोग ने सशर्त कार्यालय खाेलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थी किसी भी सरकारी और अर्धसरकारी भवनों के साथ धार्मिक, शैक्षणिक संस्थान व चिकित्सा केंद्रों में कार्यालय नहीं खाेलेंगे।

 

निकाय चुनाव के लिए बनाया जाएगा कम्युनिकेशन प्लान

 

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका चुनाव-2022 के लिए कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने काे कहा है। आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने सभी डीएम सह जिला निर्वाचन अधिकारी नगर पालिका काे इसके लिए गाइड लाइन उपलब्ध कराया है। उन्होंने जिला के साथ ही अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर बूथों के अनुसार कम्युनिकेशन प्लान तैयार कर निर्वाचन आयोग के बेवसाइट पर अपलोड करने काे कहा है।

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