Big Breaking; हिट एंड रन के नए प्रावधानों पर लगी रोक, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

नव-अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता के तहत दुर्घटना हिट-एंड-रन मामलों में कड़ी सजा के खिलाफ ड्राइवरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए आज शाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की. इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से काम पर लौटने का आह्वान किया. अजय भल्ला ने भी कहा कि फिलहाल यह लागू नहीं होगा.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे.”

मलकीत सिंह ने कहा कि हिट एंड रन केस में दस साल की सज़ा और जुर्माना होगा. यह सभी की चिंता थी. यह हमने संज्ञान किया और इसका क्या नुक़सान होगा हमने चिट्ठी सरकार को लिख कर बताया था. आज हम भारत सरकार से मिले. गृह सचिव से मीटिंग हुई, 106(2) जिसमें दस साल की सज़ा और जुर्माना है, वो लागू नहीं हुआ है.

आगे भी लागू नहीं होने देंगे, हमारी डेड बॉडी पर से जा के यह क़ानून लागू होगा. हम अपील करते है सभी अपनी गाड़ियों पर लौटे. वाहन चलाना शुरू करे. इस तरह के आंदोलन देश के लिए ख़तरा पैदा करता है. सरकार ने भी आगे चर्चा के लिए कहा है.

Share This Article.....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *