नीट यूजी 2024 विवाद (NEET UG 2024 Row) मामले में आज 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें अदालत द्वारा दोबारा परीक्षा कराने पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud), न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) की पीठ आज सुबह 10:30 बजे नीट से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई शुरू करेगी। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, स्नातक (नीट यूजी)(National Eligibility cum Entrance Test) 2024 में कथित अनियमितताओं से संबंधित करीब 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) (National Testing Agency) को निर्देश दिया कि वह शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी नीट-यूजी उम्मीदवारों के परिणाम अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे – शहरवार और केंद्रवार, उम्मीदवारों की पहचान छिपाते हुए। अंकों में वृद्धि और कथित पेपर लीक पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने एनटीए से यह बताने को कहा है कि परीक्षा शहर बदलने वाले छात्रों में से कितने शीर्ष 1.08 लाख में जगह बना पाए और क्या 9 और 10 अप्रैल को पंजीकरण कराने वालों के पक्ष में कोई पक्षपात है।
न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र के इस रुख पर भी सवाल उठाया कि हजारीबाग में प्रश्नपत्रों का कथित लीक परीक्षा शुरू होने से सिर्फ एक घंटे पहले हुआ था और इसे दूर की कौड़ी करार दिया।