आपको भी है पैसों की जरूरत? तो घंटेभर में मिल जाएंगे 1 लाख रुपये, जानिए कैसे?

अगर आपको भी अचानक पैसों की जरूरत है? तो अब आपको किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जी हां…अब आप PF के नए नियम (PF New Rule) के कारण आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे. दरअसल, मोदी सरकार ने कोरोना समय में लोगों की अचानक पैसे की इमरजेंसी को देखते हुए प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) के नियमों में बदलाव किया है.


नए नियम के बाद PF अकाउंट होल्डर को पैसा निकालने के लिए 3 से 7 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब एक घंटे में PF का पैसा आपके खाते में आ जाएगा. सरकार ने नियमों को बदला है ताकि, इमरजेंसी के समय आपका पैसा आपके काम आ सके.


1 घंटे में निकाल सकेंगे 1 लाख रुपये
अब आप अपने Employees Provident Fund (EPF) से 1 लाख रुपये एडवांस PF बैलेंस से निकाल सकते हैं. आप किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के समय में यह पैसा निकाल सकते हैं. आपको इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए बस खर्च दिखाना होगा कि आपको इमरजेंसी की किस वजह से पैसा निकाल रहे हैं.


इससे पहले EPFO मेडिकल इमरजेंसी के समय ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. ये आपको मेडिकल बिल जमा करने के बाद मिलता था लेकिन ये मेडिकल एडवांस पहले वाली सर्विस से अलग है. इसमें आपको कोई भी बिल नहीं जमा करना है. आपको बस अप्लाई करना है और पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा.


जानें कैसे निकाले पैसे?
– सबसे पहले आपको www.epfindia.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां होम पेज पर COVID-19 टैब के अंतर्गत ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम ले सकते हैं- https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface
– ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं >> क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी)
– अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें
– Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
– ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
– अपने कारण का चुनाव करें। अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें.
– Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें.
– आपका क्लेम फाइल हो गया.


Input: News18

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