हथौड़ी पुलिस की लापरवाही से लूट के आरोपित हीरा मंडल को मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार के कोर्ट से जमानत मिल गई। लूट की धारा 392 में 60 दिनों के अंदर जेल भेजे गए आरोपित के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट दायर करने का समय तय है।
इस अवधि में चार्जशीट दायर नहीं होने पर आरोपित को मुक्त करने का कोर्ट आदेश जारी करता है। पुलिस की लापरवाही की हद तब हो गई, जब कोर्ट ने दोपहर दो बजे आरोपित की जमानत मंजूर कर ली और इसके एक घंटे बाद हथौड़ी थानाध्यक्ष चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंचे।
हथौड़ी पुलिस ने बीते 12 अगस्त को परमजीवर जगशाला के पास से हीरा मंडल और उसके साथी सुनील कुमार को लोडेड पिस्टल व पांच किलो गांजा के साथ पकड़ा था।
हथौड़ी थानेदार विनोद दास ने कहा कि वह सुबह 10 बजे थाने से चार्जशीट लेकर निकले थे, लेकिन शहर में भयंकर जाम में फंस गए। इस कारण तीन बजे तक कोर्ट में नहीं पहुंच सके। एसएसपी ने कहा कि चार्जशीट दायर नहीं होने पर कोर्ट से जमानत मिलना गंभीर है। जांच कराकर संबंधित आईओ पर कार्रवाई की जाएगी।
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