शराबबंदी मामले में लापरवाही पड़ी ‘भारी’, DM ने लिया बड़ा एक्शन, 8 थानों के 12 चौकीदार निलंबित

समस्तीपुर DM शशांक शुभंकर ने मद्य निषेध कार्य में लापरवाही करने वाले 8 थाना में पदस्थापित 12 चौकीदार को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में सभी चौकीदार का मुख्यालय थाना निर्धारित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, जिले में विभिन्न थानाें में 1 अक्टूबर से 20 नवंबर 2021 तक किए गए महत्वपूर्ण अभियोग प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित थाना अध्यक्षों और ओपी अध्यक्षों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को लेकर संबंधित 12 चौकीदारों पर कार्रवाई की गई है। उनके द्वारा शराब से संबंधित सूचना, आसूचना नहीं देने, मद्य निषेध कार्य में लापरवाही के आरोप के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित किया है।




DM शशांक शुभंकर ने बताया कि सभी चौकीदारों को शराब एवं अन्य सूचना, आसूचना देने के लिए जिम्मेवारी दी गई थी। परंतु इनके द्वारा शराब एवं अन्य सूचना, आसूचना नहीं दी गई। इस संबंध में चौकीदारों को किसी भी प्रकार की गतिविधि की सूचना थानाध्यक्ष तथा वरीय पदाधिकारी को देने के लिए निर्देशित किया गया था। परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो स्पष्ट रूप से कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचारक है।


बिहार राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू करने के उद्देश्य से बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में शराब एवं अन्य निर्दिष्ट मादक पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण, क्रय विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में चौकीदारों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में अवैध शराब का उपयोग होने से संबंधी सूचना नहीं दी गई अथवा सूचना छुपाई गई।


निलंबित चौकीदार का नाम व थाना क्षेत्र
समस्तीपुर जिला केDM शशांक शुभंकर के चौकीदार लालू देवी, पंचू मियां, मोती पासवान, रोसड़ा थाना के रामचंद्र दास, गौतम कुमार, वारिसनगर थाना के राजेंद्र प्रसाद, जीतेंद्र राम, कल्याणपुर थाना के विजन पासवान, पटोरी थाना के बैजू पासवान, मथुरापुर ओपी के लाल मोहम्मद, मोहनपुर ओपी के परमानंद पासवान, हलई ओपी के अरुण कुमार शामिल हैं।

INPUT: Bhaskar

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