Muzaffarpur में स्थाई अतिक्रमण पर 20 तो अस्थाई पर 5 हजार रूपए का लगेगा जुर्माना, नगर निगम ने जारी की सार्वजनिक सूचना

मुजफ्फरपुर। निगम ने शहर में अस्थायी अतिक्रमण पर पांच हजार और स्थायी अतिक्रमण पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने गुरुवार को इसके लिए विधिवत सार्वजनिक सूचना जारी की है।




अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटा लेने अन्यथा जुर्माने व कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है।


नगर आयुक्त ने जो सार्वजनिक सूचना जारी की है, उसके अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के तहत सरैयागंज, अखाड़ाघाट रोड, करबला, नगर थाना से हरिसभा, रामदयालु नगर व जेल चौक को चिह्नित किया है। इन इलाकों में नगर निगम की नोटिस चिपकाई जा रही है।


उधर, नगर निगम ने अतिक्रमण को चिह्नित करने के लिए गुरुवार को सरैयागंज में भी मापी की है। निगम के अमीन ने सड़क की जमीन निकालते हुए दोनों तरफ लाल निशान लगा दिया है। इसके बाद अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीन छोड़ने का आदेश दिया गया है। अतिक्रमण खाली न करने वालों के मकान पर हथौड़ा तो चलेगा ही, निगम उसका खर्च भी वसूलेगा व उनपर 20 हजार जुर्माना भी लगाएगा।

INPUT:Hindustan

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