अब महिला सिपाही संभालेंगी इमरजेंसी Dial 112 की जिम्मेदारी, 86 सिपाहियों का हुआ चयन

आपातकालीन सेवा के लिए शुरू होनेवाले डायल 112 में जिम्मेदारी संभालने को महिला सिपाहियों का चयन कर लिया गया है। तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा साक्षात्कार के बाद चयनित 86 महिला सिपाही विभिन्न जिला बलों की हैं।




इन्हें डायल 112 के कमांड सेंटर में कॉल रिस्पांस एसोसिएट की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण जवाबदेही को संभालने से पहले इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।


स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा किया गया चयन: इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम में कॉल रिस्पांस एसोसिएट की जिम्मेदारी बिहार पुलिस की तेज-तर्रार महिला सिपाहियों को दी जानी है। पिछले दिनों इसके लिए आवेदन मांगा गया था। इच्छुक महिला सिपाहियों का चयन पुलिस मुख्यालय के आदेश पर बनी तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई है। विशेष सशस्त्रत्त् पुलिस के आईजी एमआर नायक की अध्यक्षता में बनी स्क्रीनिंग कमेटी ने पिछले दिनों इसके लिए साक्षात्कार आयोजित किया था।


30-30 की बैच में होगी ट्रेनिंग
चयनित महिला सिपाहियों को ईआरएसएस मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी महीने 20 तारीख से प्रशिक्षण शुरू होगा। यह तीन दिनों का होगा और पहले दो बैच में 30-30 महिला सिपाही शामिल होंगी। आखिरी बैच में 26 महिला सिपाहियों को बुलाया गया है।


पटना जिला बल से सबसे अधिक
आपातकालीन स्थिति में ईआरएसएस के पटना स्थित कमांड सेंटर में आनेवाले कॉल को रीसिव करने का काम इन्हीं महिला सिपाहियों के जिम्मे होगा। चूंकि यह काम सामान्य पुलिसिंग से थोड़ा अलग है, लिहाजा इसके लिए तेज-तर्रार महिला सिपाहियों का चयन किया गया है। चयनित 86 महिला सिपाहियों में सबसे अधिक 14 पटना जिला बल की हैं। इसके अलावा वैशाली व बेतिया से 7-7, जमुई और जहानाबाद जिला बल से 5-5 महिला सिपाहियों का चयन किया गया है।


पांच साल की सेवा जरूरी
पुलिस मुख्यालय ने डायल 112 के कमांड और कंट्रोल सेंटर के लिए इंसिडेंट रिस्पांस अफसर, डिस्पैच अफसर और कॉल रिस्पांस एसोसिएट के पदों के लिए इच्छुक पुलिस अधिकारियों और जवानों से आवेदन मांगा था। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। वैसे पुलिस अफसर और जवान ही इसके लिए आवेदन कर सकते थे जिनकी सेवा पुलिस में कम से कम 5 वर्ष की हो चुकी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए और कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी होनी भी जरूरी है। वहीं पुलिस अफसर या जवान की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

INPUT:Hindustan

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