Bihar में Omicorn खतरे के बीच नई गाइडलाइंस जारी, 5 जनवरी तक बढ़ी सख्ती, खुले रहेंगे स्कूल-कॉलेज

ओमिक्रॉन की दहशत में एक बार फिर राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई। मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस को लेकर पूरे राज्य को अलर्ट किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर अब फिर दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गोल घेरा बनाया जाएगा। आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक के बाद गृह विभाग ने अनलॉक-11 को लेकर गाइडलाइन जारी कर सभी DM और SP को प्रोटोकॉल पालन कराने का आदेश दिया है। यह गाइडलाइन आज से 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगी।




दुकानों पर बनाना होगा घेरा
गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक, सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठानों को सामान्य रूप से खोला जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्तों का पालन करना होगा। दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था हर हाल में करनी होगी।


दुकान और प्रतिष्ठानों के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए (2 गज की दूरी) के लिए घेरा बनाना होगा और कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। दुकानों और प्रतिष्ठानों में केवल वही कर्मचारी काम कर सकेंगे, जो कोविड का टीका लगाए होंगे।


दुकानों और प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों का हर हाल में वैक्सीनेशन कराना होगा। साथ ही एक-एक कर्मचारी का पूरा लेखा जोखा अपने पास रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर सकता है।


स्कूलों को लेकर निर्देश
विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए सामान्य रूप से खुलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) खोले जा सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी यथासंभव उपलब्ध रखा जाएगा। इसके लिए कोरोना की गाइडलाइन का हर हाल में कड़ाई से पालन करना होगा।


स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी। इसके अलावा सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका लेने वाले व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।

INPUT:Bhaskar

Share This Article.....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *