सरकार ने बिहार में प्लास्टिक और थर्मोकोल पर 15 दिसंबर से लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इससे जुड़ी अधिसूचना भी सरकार ने जारी कर दी है। इससे प्लास्टिक का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को राहत मिली है।
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क्या कहा गया है अधिसूचना में जानिए
अधिसूचना में कहा गया है कि जिस दिन केन्द्र सरकार यह प्रतिबंध लागू करेगी यानी एक जुलाई 2022। उसी दिन से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामानों पर प्रतिबंध लग जाएगा। पर्यावरण विभाग ने जो अधिसूचना जारी है की है उसके अनुसार एक जुलाई 2022 से बिहार में 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के सामान और थर्मोकोल से बने विभिन्न तरह से सामान जैसे कि थर्मोकोल के कप, प्लेट, चम्मच सहित सजावटी सामान पर प्रतिबंध लग जाएगा।
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इसके साथ ही इयरबड्स में यूज होने वाले प्लास्टिक, मिठाई और सिगरेट के डिब्बे के चारों ओर लपेटे जाने वाले प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। वैसे प्लास्टिक के सामानों को जो बायोडिग्रेडेबल है को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
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राज्य में पॉलिथीन बैन 2018 से ही लागू है
बिहार में पॉलिथीन पर पहले ही राज्य सरकार ने बैन लगा रखा है। 23 जून 2018 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर पर पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया और राज्य सरकार ने कैबिनेट से फैसला लेते हुए 23 दिसंबर 2018 को बिहार में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस बैन के बाद ही सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।





INPUT:BHaskar
