Muzaffarpur ब्लास्ट : मृत व घायल मजदूरों को देना होगा मुआवजा, नही देने पर Factory मालिक की संपत्ति होगी नीलाम

मुजफ्फरपुर। अंशुल स्नैक्स फैक्ट्री प्रबंधन व मालिक मृत मजदूरों के आश्रितों को श्रम विभाग के नियमों के अनुसार मुआवजा नहीं देते हैं तो उनकी संपत्ति नीलाम की जाएगी।




नीलामी की राशि से श्रम विभाग मजदूरों के आश्रितों को मुआवजे का भुगतान करेगा। श्रम उपायुक्त अरुण कुमार ने फैक्ट्री प्रबंधन को मुआवजा राशि जमा कराने के लिए सात दिन का समय दिया है।


श्रम उपायुक्त ने इसके लिए सोमवार को फैक्ट्री मालिक विकास मोदी को अलग-अलग दो नोटिस जारी की थी। एक नोटिस में उन्होंने कहा था कि बॉयलर ब्लास्ट में मृत व घायल मजदूरों के पूरे ब्योरे के साथ विभाग में विधिवत सूचना दें। इसके लिए फैक्ट्री मालिक को 24 घंटे का समय दिया, लेकिन नोटिस के बाद भी मंगलवार को फैक्ट्री मालिक ने कोई सूचना श्रम उपायुक्त को नहीं दी। दूसरी नोटिस में विकास मोदी से कहा गया है कि मृत व घायल मजदूरों को मुआवजा भुगतान की राशि श्रम उपायुक्त कार्यालय में विधिवत जमा कराएं। राशि जमा कराने के लिए सात दिनों का समय दिया गया। यानि दो जनवरी तक फैक्ट्री मालिक को मुआवजे की राशि श्रम विभाग को दे देनी है।


श्रम उपायुक्त ने बताया कि यदि फैक्ट्री मालिक की ओर से राशि मुहैया नहीं कराई गई तो मृत मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान करने के लिए फैक्ट्री मालिक के खिलाफ नीलामवाद चलाया जाएगा। इसमें फैक्ट्री व उसके मालिक की संपत्ति नीलाम करके मजदूरों को राशि देने का कानूनी प्रावधान है।

INPUT: Hindustan

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