Bihar में लगा Night Curfew, यहां जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद ?

बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्रियों के अलावा तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे।




क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की आज हुई बैठक में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा। जो रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावे सभी जिम मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला लिया गया है।


राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ये फैसले लिए है। सरकार के लिए गये फैसले के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी। वही 9, 10, 11 एवं 12वीं की क्लास एवं सभी कॉलेज 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी।


वही कक्षा 8 तक के सभी क्लास online ही चलेंगे। कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।


सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मंदिर में केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।


शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। वही शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे।

INPUT:FirstBihar

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