नई Guideline में क्या है यातायात व्यवस्था ? रात में यात्रा करने के लिए क्या है नियम ? यहां जानिए

बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की तेज गति को देखते हुए कुछ सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक के बाद जहां एक ओर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है वहीं यातायात व्यवस्था को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।

 

 

अब हर कोई जानना है कि इस दौरान परिवहन की क्या व्यवस्था होगी? क्या आटो का परिचालन होगा? सार्वजनिक बसों के लिए क्या नियम होंगे? निजी वाहनों से सफर के लिए क्या नियम लागू किए गए हैं?

 

दरअसल, सरकार ने संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कुछ प्रतिबंधों को लागू करने का फैसला किया है। इसके तरह नाइट कर्फ्यू यानी रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी तरह के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। इस दौरान यदि किसी को घर से बाहर जाना है तो उसके लिए कुछ शर्तें तक की गई हैं। इसको पूरा करने वालों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े निजी वाहनों को आने-जाने की अनुमति होगी। इसी तरह से यदि कोई हवाई या रेल यात्रा का टिकट लेकर अपने निजी वाहन से सफर कर रहा हो तो उसे भी रोका नहीं जाएगा। मालवाहकों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी तरह से छूट के दायरे में आनेवाली सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी परेशान नहीं किया जाएगा। हालांकि इस दौरान जांच अधिकारी यदि पहचान पत्र मांगते हैं तो उनके सामने इसे पेश करना होगा।

 

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अंतरराज्यीय मार्गों पर आवागमन काे किसी भी रूप में बाधित नहीं किया जाएगा। दिन के समय सार्वजनिक परिवहन पर अभी रोक नहीं है। इसे पूरी क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन जांच अधिकारियों से यह देखने के लिए कहा गया है कि इसमें क्षमता से अधिक लोग सवार न हों। यात्रा के दौरान सभी के लिए मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। निजी वाहनों का उपयोग करने वालों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। हर किसी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। निर्माण कार्य व खेती के काम से आने-जाने वालों को अभी छूट दी गई है।

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