अच्छी खबर : Muzaffarpur के इन 2 लॉ कॉलेज समेत Bihar के 17 लॉ कॉलेजों में HighCourt ने दी दाखिले की अनुमति, यहां पढ़िए कॉलेजों की पूरी List

टना हाईकोर्ट ने BCI की अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र के आलोक में सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए राज्य के 17 लॉ कॉलेजों में दाखिले के लिए मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की।




हाईकोर्ट ने 23 मार्च, 2021 के आदेश से बिहार के सभी 27 सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नए दाखिले पर रोक लगा दी गयी थी। इस आदेश में कोर्ट ने आंशिक संशोधन करते हुए इन 17 कॉलेजों में सशर्त दाखिले की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि नया दाखिला सिर्फ 2021-22 के लिए ही होगा। अगले साल के सत्र के लिए बार काउंसिल से फिर से मंजूरी लेनी होगी।


पिछली सुनवाइयों में कोर्ट ने इन कॉलेजों का निरीक्षण कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तीन सप्ताह में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जिन लॉ कालेजों को पढ़ाई जारी करने की अनुमति दी गई थी, वहां की व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं को भी देखा जाए। खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को भी आदेश दिया है कि आगामी सत्र में दाखिले की अनुमति देने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि संबंधित लॉ कॉलेज न सिर्फ बीसीआई के मानदंड बल्कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार व संबंधित यूनिवर्सिटी द्वारा जारी निर्धारित अर्हताओं को भी पूरा करती हो।


इन कॉलजों को निर्धारित सीटों के अनुसार एडमिशन की अनुमति
चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी- पटना
कॉलेज ऑफ कॉमर्स- पटना
RPS लॉ कॉलेज- पटना
सेंट्रल यूनिवर्सिटी- गया
के. के. लॉ कॉलेज- बिहारशरीफ
SKJ लॉ कॉलेज- मुजफ्फरपुर
रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज- मुजफ्फरपुर
नवादा विधि महाविद्यालय- नवादा


इन सभी कॉलेजों को निर्धारित संख्या से कम छात्रों को दाखिला देने की शर्त पर अनुमति दी गयी…
पटना लॉ कॉलेज- पटना
अमेटी लॉ स्कूल- पटना
बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ- पटना
मुंशी सिंह लॉ कॉलेज- मोतिहारी
नारायण स्कूल ऑफ लॉ- रोहतास
TNB कॉलेज- भागलपुर
विश्वनाथ सिंह इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज- मुंगेर
विधि महाविद्यालय- समस्तीपुर
राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज- बेगूसराय

INPUT: Bhaskar

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