मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट: मुकदमा कर फैक्ट्री संचालक से वसूला जाएगा मुआवजा, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

बेला औद्योगिक क्षेत्र के फेज टू में बॉयलर फटने की घटना के एक माह बाद भी मृतक मजदूरों के परिजनों को मुआवजा नहीं देने पर स्नैक्स फैक्ट्री संचालक पर उप श्रम आयुक्त के कोर्ट में केस चलेगा।

इसके के कोर्ट ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट ने पांच मजदूरों के परिजनों को मुआवजा देने के संबंध में गुरुवार को अंशुल स्नैक्स एंड बेवरेज लिमिटेड के संचालक विकास मोदी व श्वेता मोदी को नोटिस जारी किया है।

इससे पूर्व मुआवजा के लिए उप श्रम आयुक्त के कार्यालय से दोनों को नोटिस जारी किया गया था। इसका जवाब नहीं दिए जाने पर अब उप श्रम आयुक्त के कोर्ट से दोनों को नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद भी मुआवजा नहीं देने पर दोनों पर उप श्रम आयुक्त के कोर्ट में केस चलेगा।

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