मुजफ्फरपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान निजी नावों के परिचालन पर रोक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मुजफ्फरपुर। सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी घाटों में निजी नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। इस संबंध में एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है।




यह आदेश रविवार सुबह छह बजे से सोमवार सुबह तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश में कहा गया है कि नदियों के घाटों पर मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़ होती है। अवैध रूप से निजी नावों को नदियों में चलाने से खतरा हो सकता है। इसे देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके अनुसार किसी भी नदी घाटों पर अवैध निजी नौकाओं का परिचालन नहीं होगा।


कोई भी व्यक्ति गहरे नदी एवं तालाब में स्नान नहीं करेंगे। टूटे तटबंध एवं दलदल नदी घाटों के पास अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाई जा सकेगी। उन्होंने नदी घाटों में सघन गश्ती की व्यवस्था करते हुए विधि-व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। सभी घाटों पर गोताखोर एवं सरकारी नावों के साथ नाविकों की प्रतिनियुक्ति का आदेश सीओ को दिया है।


सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को डीएसपी ने दिए निर्देश
सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है। मासिक क्राइम मीटिंग में डीएसपी ने हाल की घटनाओं की समीक्षा कर लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन करने को कहा। इसके अलावा सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का हर हाल में इलाके में अनुपालन कराने पर जोर दिया। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। नगर डीएसपी ने कहा कि पंडालों में कोरोना से संबंधित निर्देश का पूरी तरह से पालन कराएं। पूजा के दौरान तेज गति से बाइक चलाने वालों पर भी नजर रखने को कहा गया है।


विसर्जन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया। साथ ही शराब व संपत्ति मूलक केसों में फरार चल रहे अपराधियों की हर हाल में गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया। बेला ब्लास्ट मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर इश्तेहार की प्रक्रिया पूरी करने को कहा ताकि समर्पण नहीं करने पर आगे कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई की जा सके। बैठक में मिठनपुरा थानाध्यक्ष भागीरथ प्रसाद, सदर थानाध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।

INPUT:JNN

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