अब मुजफ्फरपुर में बिना नंबर के वाहन लेकर घूमने वालों पर FIR दर्ज होगा। SSP जयंतकांत ने इसे लेकर ट्रैफिक DSP को निर्देश दिया है। कहा है कि प्रतिदिन अभियान चलाकर बिना नम्बर वाले वाहनों को पकड़े और केस दर्ज करें। बता दें कि पहले सिर्फ जुर्माना का प्रावधान था। लेकिन, अब FIR भी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। सिर्फ वाहन मालिक पर ही नहीं बल्कि एजेंसी संचालक पर भी केस दर्ज होगा। ट्रैफिक पुलिस ने सभी दो पहिया व चारपहिया एजेंसी संचालक को बिना नंबर दिये गाड़ी नहीं रिलीज करने को नोटिस जारी किया है। पूरे कार्रवाई की मॉनिटरिंग ट्रैफिक डीएसपी रवींद्र नाथ सिंह करेंगे।
ट्रैफिक थानेदार ने बताया कि जिले में अधिकांश लूट, छिनतई, हत्या में अपराधियों द्वारा बीना नंबर की बाइक का इस्तेमाल किया जाता है। हाल में नशाखुरानी गिरोह के शातिर बिना नंबर की चारपहिया वाहन में बैठाकर यात्रियों से लूटपाट कर रहा है। केस दर्ज करना शुरू होगा तो इसमें कमी आएगी।
आगे पीछे लगाना होगा नंबर
फोर व्हीलर और टू व्हीलर के आगे- पीछे नंबर लगाना होगा। अगर पीछे नंबर है, और आगे खाली है तो ऐसे वाहनों को भी जब्त किया जाएगा। थानेदार ने बताया कि वाहनों के दोनों तरफ नंबर साफ- साफ होना चाहिए। जिससे पुलिस को उसके मालिक के सत्यापन करने में कोई परेशानी न हो।
गाड़ी के नंबर प्लेट पर किसी तरह का स्टीकर नहीं लगाना है। या फिर किसी जाति विशेष, संगठन या अन्य किसी प्रकार का नाम लिखकर नहीं सड़क पर चलना है। इसके अलावे बाइक का साइलेंसर खोलकर, गोली जैसी आवाज निकालने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
MVI भी करेगी कार्रवाई
किसी भी एजेंसी को बिना नंबर व नंबर प्लेट (HSRP) हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के गाड़ी की डिलीवरी गाड़ी मालिक को नहीं देनी है। अगर ऐसा होता है तो एजेंसी के ऊपर 25 हजार रुपए जुर्माना का नियम है। बार-बार ऐसी गलती करने पर एजेंसी मालिक के लॉगिन आईडी को ब्लॉक करते हुए उनके ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा विभाग के पास की जानी है। इस संबंध में MVI रंजीत कुमार ने बताया कि गाड़ी एजेंसी को बिना नंबर के गाड़ी हैंड ओवर नहीं करनी है। ऐसा करने पर उनके ऊपर 25000 रुपए जुर्माना वसूला जाता है।
INPUT: Bhaskar