मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट: फैक्ट्री मालिक के विदेश जाने पर रोक, कोर्ट से लेनी होगी अनुमति

बेला फेज टू स्थित स्नैक्स फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट से सात मजदूरों की मौत के मामले में आरोपित विकास मोदी के विदेश जाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।

फैक्ट्री मालिक विकास मोदी को विदेश जाने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट से लिखित रूप से अनुमति मिलने के बाद ही वह विदेश यात्रा पर जा सकेंगे। इस शर्त के साथ जिला व सत्र न्यायालय ने उन्हें बेल दी है।

बॉयलर ब्लास्ट मामले में जांच पूरी होने तक विकास मोदी को पुलिस व अन्य एजेंसियों को जांच में सहयोग करना होगा। बताया गया कि स्नैक्स फैक्ट्री में बॉयलर के लिए बॉयलर इंस्पेक्टर की ओर से 25 मई 2021 से 28 मई 2022 तक के लिए लाइसेंस दिया गया था। हालांकि, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बॉयलर के इस्तेमाल की मंजूरी कागजातों की कमी के कारण नहीं दी गई थी। जांच में बॉयलर के इस्तेमाल में चूक के कारण हादसे की बात सामने आयी है।

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