विधवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सरकारी कोशिश, यहां जानिए कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी

सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्​देश्य यह था कि पीड़िता जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित होंगी तथा आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो सकेंगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार का निवासी होना जरूरी है। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के ही आवेदन पर विचार किया जाता है। यदि महिला की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो उस स्थिति में इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का संचालन बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत किया जा रहा है।

बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभुक की वार्षिक आय 60 हजार से कम होनी चाहिए। इसके लिए https://serviceonline.bihar.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर आनलाइन या फिर आफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। सबकुछ मानक के अनुसार पाए जाने की स्थिति में सरकार की ओर से लाभुक के खाते में प्रति माह तीन सौ रुपये का भुगतान किया जाता है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को जीवनयापन में परेशानी नहीं हाेगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का विधवा होना जरूरी है।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता-

  • – महिला के पति का निधन हो चुका हो
  • – वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही हो
  • – उसकी वार्षिक आय 60 हजार रुपये से अधिक नहीं हो
  • – आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  • – विधवा को बिहार का निवासी होना चाहिए

लाभुक इन दस्तावेजों की व्यवस्था जरूर कर लें-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • ईमेल आईडी
  • पहचान पत्र
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
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